इंदौर के व्यापारी से राजस्थान के व्यापारी ने किया आपराधिक विश्वासघात

एक करोड़ से अधिक रु लेकर माल नहीं भेजा

इंदौर पुलिस में 14 महीने बाद प्रकरण दर्ज

इंदौर

मप्र के इंदौर के एमआईजी थाना में कारोबारी पंकज बाहेती निवासी अनूपनगर ने एक एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें उन्होने राजस्थान के उदयपुर के व्यापारी रमेश कुमार निवासी हिरण मगरी पर आरोप लगाए हैं ।  बाहेती ने पुलिस को बताया कि वे रमेश कुमार से पीवीसी दाने मंगाते थे। जिसका वे अग्रिम भुगतान करते थे। बदले में रमेश द्वारा माल भेज दिया जाता था। लेकिन बाहेती द्वारा 22 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 तक एक करोड़ दस लाख छियासी हजार सात सौ रुपये की राशि रमेश कुमार के खाते में जमा कराई गई लेकिन इस राशि के बदले उसे आज दिनांक तक माल प्राप्त नहीं हुआ। पुलिस ने बाहेती की शिकायत पर 14 महीने बाद 25 अप्रैल 2024 को आरोपी रमेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आईपीसी की धारा 406 आपराधिक विश्वासघात दर्शाती हैं जिसमें तीन साल तक की कैद, या जुर्माना या दोनों से दंड का प्रावधान है। 

By Neha Jain

नेहा जैन मध्यप्रदेश की जानी-मानी पत्रकार है। समाचार एजेंसी यूएनआई, हिंदुस्तान टाइम्स में लंबे समय सेवाएं दी है। सुश्री जैन इंदौर से प्रकाशित दैनिक पीपुल्स समाचार की संपादक रही है। इनकी कोविड-19 महामारी के दौरान की गई रिपोर्ट को देश और दुनिया ने सराहा। अपनी बेबाकी और तीखे सवालों के लिए वे विख्यात है।