केंद्र सरकार और आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की 2 जनवरी को हुई बैठक के बाद देश भर में जारी ड्राइवर्स की हड़ताल थम गई है। बैठक में केंद्र सरकार ने कहा है कि नये कानून को एसोसियेशन से चर्चा करने के बाद ही लागू किया जाएगा।

दरअसल यह पूरा विवाद नये कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लेकर हुआ है।
इस नए कानून में हिट एंड रन केस में ड्राइवर को अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
साथ ही यह कॉग्निजेबल और गैर जमानती अपराध माना गया है।
इसके अतिरिक्त यदि ड्राइवर हादसे के बाद पुलिस को सूचना देता है तो उस पर भारतीय न्याय
संहिता की धारा 106 (1) लगेगी जिसमें 5 साल की सजा होगी और यह जमानती होगी।

जबकि इसके पहले पुराने कानून आईपीसी में हिट एंड रन केस में जमानती अपराध और अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था।

By Neha Jain

नेहा जैन मध्यप्रदेश की जानी-मानी पत्रकार है। समाचार एजेंसी यूएनआई, हिंदुस्तान टाइम्स में लंबे समय सेवाएं दी है। सुश्री जैन इंदौर से प्रकाशित दैनिक पीपुल्स समाचार की संपादक रही है। इनकी कोविड-19 महामारी के दौरान की गई रिपोर्ट को देश और दुनिया ने सराहा। अपनी बेबाकी और तीखे सवालों के लिए वे विख्यात है।