विधानसभा निर्वाचन-2023
वाहनों, आमसभा, जुलूस, हेलीपैड और अन्य कार्यों की अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी घोषित
इंदौर 09 अक्टूबर, 2023
विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं व्यक्तियों आदि को चुनाव प्रचार प्रसार के उपयोग हेतु वाहनों, आमसभा, जुलूस, हेलीपैड और अन्य कार्यों की अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी घोषित किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी इस संबंध में आदेश कर दिये हैं।
जारी आदेश के अनुसार अपर जिला दंडाधिकारी इंदौर संपूर्ण जिला में सहायक आयुक्त, उपायुक्त पुलिस और संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से परामर्श के बाद और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत रिटर्निंग अधिकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस और एसीपी के अनुशंसा के आधार पर अनुमति प्रदान करेंगे। उपरोक्त अधिकारी निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता तथा निर्वाचन संबंधी विभिन्न नियम, अधिनियम, प्रावधान, निर्देशों और जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करते हुए औपचारिकताएं पूर्ण कर अपने-अपने क्षेत्र में अनुमति जारी करने की आवश्यक कार्रवाई करेंगे।