सांसद शंकर लालवानी को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में किया दोषमुक्त

भगवान गणेश पर भाजपा के झंडे का चोला चढ़ाने का था आरोप

इंदौर

इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को धार्मिक संस्था के दुरुपयोग और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है। सोमवार को जेएमएफसी सुरेश यादव की कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया।

दरअसल, थाना खजराना में सांसद के पद के लिए तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी के खिलाफ 8 मई 2019 में धारा 188 के अलावा धार्मिक संस्था (दुरुपयोग का निवारण) अधिनियम की धारा 7 व 3A के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उनके खिलाफ खजराना गणेश मंदिर में पूजा के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति पर भाजपा के झंडे से बना चोला चढ़ाने के मामले में शिकायत हुई थी। शिकायत के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय ने प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए इंदौर जिला न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया।

By Jitendra Singh Yadav

जितेंद्र सिंह यादव वरिष्ठ पत्रकार | आरटीआई कार्यकर्ता | राजनीतिक विश्लेषक 15+ वर्षों का पत्रकारिता अनुभव, UNI से जुड़े। Save Journalism Foundation व इंदौर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के संस्थापक। Indore Varta और NewsO2.com से जुड़े। निष्पक्ष पत्रकारिता व सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित।