155 दिन बाद नवयुवक को इंदौर हाई कोर्ट से मिली जमानत, धार्मिक जुलूस पर थूकने का था आरोप
आरोपी का उज्जैन प्रशासन ने गाजे-बाजे के साथ तीन मंज़िला मकान ढहा दिया था
शिकायतकर्ता कोर्ट में हुए Hostile
शिकायतकर्ता का आरोप- पुलिस के दबाव में किए हस्ताक्षर, उन्हें घटना के बारे में कुछ नहीं पता
इंदौर/ उज्जैन
155 दिन बाद उस नवयुवक को जमानत मिल गई है जिसका उज्जैन प्रशासन ने 19 जुलाई 2023 को इसलिए तीन मंज़िला मकान गिरा दिया था क्योंकि उस पर 17 जुलाई को निकली महाकाल सवारी पर कथित तौर पर थूकने का आरोप था। इंदौर हाई कोर्ट ने 15 दिसंबर 2023 को अदनान मंसूरी (18) पिता अशरफ हुसैन को 75 हजार के मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया। शिकायतकर्ता सावन लोट और चश्मदीद अजय खत्री ने कोर्ट में बताया कि उज्जैन पुलिस के दबाव में उन्होने हस्ताक्षर किए। वे न आरोपी को जानते हैं न ही एफआईआर में क्या लिखा है, ये पता है। अदनान को जमानत इसी मामले में आरोपी उसके नाबालिग भाई और एक अन्य नाबालिग को 19 सितंबर 2023 को मिली जमानत के लगभग दो महीने बाद मिली है।इस मामले में आरोपी अदनान की ओर से पैरवी अधिवक्ता विवेक सिंह और शासन की ओर से पैरवी अधिवक्ता वर्षा सिंह ठाकुर ने की।
कोर्ट ने ये दिया आदेश
हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक जस्टिस अनिल वर्मा ने आदेश पारित करते हुए कहा, “शिकायतकर्ता होस्टाइल हो गए हैं। न ही उन्होने घटना का समर्थन किया है। और यहाँ तक कि एफआईआर में उसकी तरफ से दर्ज विवरण को भी उसने नकारा है। चश्मदीद गवाह अजय खत्री ने भी घटना का समर्थन नहीं किया है। जांच अधिकारी द्वारा आइडेंटिफिकेशन परेड भी नहीं करवाई गई। जांच पूरी हो गई है और चार्ज शीट भी पेश की जा चुकी है। आवेदक (आरोपी) की कोई आपराधिक पृष्ठ भूमि भी नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत देना उचित समझता हूँ।“
शिकायत कर्ता ने कहा- उसे घटना के संबंध में कुछ नहीं पता
शिकायतकर्ता सावन लोट ने कोर्ट को बताया कि 17 जुलाई 2023 की शाम उज्जैन में महाकाल की सवारी देखने वे टंकी चौक पर खड़े थे। अचानक वहाँ विवाद होने लगा। भीड़ बहुत थी। पुलिस कई लोगों को उठाकर पुलिस स्टेशन ले गई। हमें भी ले गई और वहाँ कई लोगों से खाली कागज पर साइन करवा लिए। हमसे भी करवा लिए। पंचनामा पर भी हमारे हस्ताक्षर ले लिए और हमें नहीं पता था कि उसमें क्या लिखा है। कुछ देर बाद पता चला कि किसी ने धार्मिक जुलूस पर थूका है। हम आरोपी को नहीं पहचानते हैं।
इन धाराओं में हुई एफआईआर
उज्जैन पुलिस ने सावन लोट की शिकायत पर IPC की पांच धाराओं- 295-ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य), 153-ए (पूजा स्थल पर किया गया अपराध), 296 (धार्मिक सभा को परेशान करना), 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए उकसाने वाले बयान) और 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत मामला दर्ज किया था।
अदनान का तीन मंज़िला मकान प्रशासन ने गाजे बाजे के साथ ढहाया
घटना के चंद घंटे बाद 19 जुलाई की सुबह लगभग 9 बजे जब अशरफ हुसैन (अदनान के पिता) का परिवार ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी कर रहा था। तब उज्जैन जिला प्रशासन ने उनका मकान ढहा दिया। प्रशासन ने ढहाने के आधा घंटे पहले बैक डेट में नोटिस चस्पा किया जो मृत माँ को संबोधित किया गया था। प्रशासन ने ढहाने का कारण मकान का खतरनाक होना बताया था। जबकि नियम के मुताबिक पहले सूचना दी जाती है। मकान पर बुलडोजर गोविंदा गोविंदा के गीत पर गाजे- बाजे- ढ़ोल के साथ गिराया।
भाजपा नेता ने बताया था -‘शिव का तांडव’ ‘
बुलडोजर की कार्रवाई के चंद घंटों बाद, मध्य प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्वीट करते हुए कहा था, “जो शिव को अपमानित करेगा, उसे तांडव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये शिवराज सरकार है। यहां न सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई होती है, बल्कि इतनी सख्त होती है कि उनके हौसले तक टूट जाएं। “
न्यूजओ2 का बड़ा सवाल- क्या प्रशासन बनवाएगा तोड़ा गया मकान ?