नगर निगम द्वारा स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई
प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त, 55 हजार रुपये का जुर्माना वसूला
इंदौर, 28 फरवरी 2025। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देशानुसार शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए विभिन्न झोन और वार्ड क्षेत्रों में सख्त चालानी कार्रवाई की गई।
मेडिस्ट हॉस्पिटल पर 20 हजार रुपये का फाइन
झोन क्रमांक 18, वार्ड क्रमांक 51 के अंतर्गत मुसाखेड़ी सर्विस रोड स्थित मेडिस्ट हॉस्पिटल (52 ए, अभिलाषा नगर) द्वारा कचरा और गंदगी फैलाने पर 20,000 रुपये का स्पॉट फाइन लगाया गया।
बस संचालक पर 1,100 रुपये का जुर्माना
झोन क्रमांक 02, वार्ड क्रमांक 69 में राजमोहल्ला चौराहा स्थित बाबा ट्रेवल्स की बस (क्रमांक MP 09 FA 9896) के यात्रियों द्वारा बस स्टॉप पर गंदगी करने और गुटखा के दाग छोड़ने पर बस संचालक पर 1,100 रुपये का स्पॉट फाइन लगाया गया।
प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त, 55 हजार रुपये का जुर्माना
झोन क्रमांक 20, वार्ड क्रमांक 08 और झोन क्रमांक 11, वार्ड क्रमांक 60 में अमानक प्रतिबंधित पॉलीथिन के विक्रय और संग्रहण के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान झुलेलाल पैकेजिंग पर 50,000 रुपये तथा आनंद ट्रेडर्स पर 5,000 रुपये का स्पॉट फाइन लगाया गया और प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की गई।
निगम की अपील – शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें
नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों और व्यवसायियों से अपील की है कि वे स्वच्छता नियमों का पालन करें, गंदगी न फैलाएं और प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग न करें। स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।