14 मई आवेदन की अंतिम तारीख

इंदौर, 23 अप्रैल 2025
मध्यप्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत निर्धन, जरूरतमंद, निराश्रित कन्या, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 28 मई 2025 को जनपद पंचायत सांवेर द्वारा आयोजित किया जाएगा।

इस योजना के तहत पात्र वधुओं को ₹49,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।

जनपद पंचायत सांवेर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जानकारी दी कि इच्छुक पात्र आवेदक 14 मई 2025 तक कार्यालयीन समय में जनपद पंचायत सांवेर कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन के साथ संलग्न करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं:

समग्र परिवार आईडी की नवीनतम छायाप्रति (वर एवं वधु दोनों का ई-केवाईसी अनिवार्य)

कन्या के राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता पासबुक की छायाप्रति

आयु प्रमाण पत्र (अंकसूची, टीसी, जन्म प्रमाण पत्र या परिचय पत्र)

मूल निवासी प्रमाण पत्र

वर एवं वधु का आधार कार्ड

अन्य निकाय से संबंधित होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र या जांच प्रतिवेदन

तीन-तीन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (वर और वधु दोनों के)

यदि वर/वधु दिव्यांग हैं तो सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र

राशन कार्ड की छायाप्रति

विधवा कन्या के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा वधु के लिए न्यायालयीन तलाक प्रमाण पत्र

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल कार्ड की छायाप्रति (यदि उपलब्ध हो)

वर एवं वधु के आयकरदाता न होने का प्रमाण

दोनों के अविवाहित/कल्याणी/विधुर/तलाकशुदा होने एवं पूर्व में योजना का लाभ न लेने का शपथ पत्र

जनपद पंचायत ने सभी इच्छुक पात्र जोड़ों से आग्रह किया है कि समय पर आवेदन जमा कर योजना का लाभ उठाएं।

By Neha Jain

नेहा जैन मध्यप्रदेश की जानी-मानी पत्रकार है। समाचार एजेंसी यूएनआई, हिंदुस्तान टाइम्स में लंबे समय सेवाएं दी है। सुश्री जैन इंदौर से प्रकाशित दैनिक पीपुल्स समाचार की संपादक रही है। इनकी कोविड-19 महामारी के दौरान की गई रिपोर्ट को देश और दुनिया ने सराहा। अपनी बेबाकी और तीखे सवालों के लिए वे विख्यात है।