कर्नाटक उच्च न्यायालय ने POCSO मामले में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई
कोर्ट ने कहा- “वह कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं हैं”:
अदालत की तल्ख टिप्पणी- यदि एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, तो मैं यह सोचकर चिंतित हूं कि आम आदमी के साथ क्या होता होगा।
इंदौर, 14 जून 2024
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह रोक यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो अधिनियम) के तहत उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में लगाई गई है।
न्यायमूर्ति एस कृष्ण दीक्षित ने आज येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया। कोर्ट ने पूर्व सीएम को 11 जून को जारी नोटिस के बाद दिल्ली के लिए उड़ान भरने पर असहमति जताई।महाधिवक्ता (एजी) शशि किरण शेट्टी ने तर्क दिया कि विमान की टिकट उन्होने नोटिस जारी होने के बाद बुक की थी।
कोर्ट ने यह पाया कि येदियुरप्पा ने 11 जून के नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि वह 17 जून को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे। अदालत ने कहा, “वह कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं हैं। वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। क्या आपका कहना है कि वह देश छोड़कर भाग जाएंगे? वह बेंगलुरू से दिल्ली आकर क्या कर सकते हैं।”
न्यायालय ने येदियुरप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के तरीके पर भी चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा जब उन्होने पहले नोटिस का ईमानदारी से पालन और वे लिखित में वापस आ रहे हैं – फिर भी आप उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं? अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, तो मैं बस सोच रहा हूँ, आम आदमी का क्या होगा?”
क्या है मामला ?
येदियुरप्पा पर आरोप हैं कि उन्होने एक 17 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ की और पैसे देने का दबाव बनाकर मामला दबाने की कोशिश की। शिकायतकर्ता ने 14 मार्च को सदाशिवनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान मामले की सत्यता पर सवाल उठाया।