इंदौर, 5 अक्टूबर 2024 (न्यूजओ2 डॉट कॉम)/7724038126। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने धार जिले के कलेक्टर प्रियांक मिश्रा और तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश की अवहेलना के चलते की गई है। न्यायालय ने दोनों अधिकारियों को 23 अक्टूबर 2024 को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।

याचिकाकर्ता मिथुन चौहान, जो ग्राम पंचायत नालछा में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ थे, को 25 फरवरी 2017 को स्वास्थ्य खराब होने के कारण एक दिन की अनुपस्थिति के चलते सेवा से हटा दिया गया था। बिना किसी जांच या सुनवाई का अवसर दिए यह कार्रवाई की गई थी। इसके खिलाफ चौहान ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी, जिस पर 22 अगस्त 2023 को न्यायालय ने सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त कर चौहान को 50% पिछले वेतन के साथ पुनः सेवा में रखने का निर्देश दिया था।

हालांकि, शासन ने इस आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसे 3 जुलाई 2024 को खारिज कर दिया गया। इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रसन्ना भटनागर के अनुसार, न्यायालय ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 सितंबर 2024 को आदेश दिया था कि यदि अधिकारी आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें 4 अक्टूबर 2024 को न्यायालय में उपस्थित होना होगा। बावजूद इसके, अधिकारियों ने न तो आदेश का पालन किया और न ही कोर्ट में पेश हुए। इस पर न्यायधीश दुपल्ला वेंकट रमणा की एकल पीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 23 अक्टूबर 2024 को अदालत में तलब किया है।

By Neha Jain

नेहा जैन मध्यप्रदेश की जानी-मानी पत्रकार है। समाचार एजेंसी यूएनआई, हिंदुस्तान टाइम्स में लंबे समय सेवाएं दी है। सुश्री जैन इंदौर से प्रकाशित दैनिक पीपुल्स समाचार की संपादक रही है। इनकी कोविड-19 महामारी के दौरान की गई रिपोर्ट को देश और दुनिया ने सराहा। अपनी बेबाकी और तीखे सवालों के लिए वे विख्यात है। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *