इंदौर, 11 दिसंबर 2024,(न्यूजओ2 डॉट कॉम)/7724038126: एक दिन ही हाजिरी के पैसों के लेन- देन के विवाद में चाकू से हमला करने वाले आरोपी को इंदौर की एक निचली अदालत ने दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 50 रु जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि 07 दिसंबर 2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमती बिंदिया पाठक की अदालत ने थाना पंढरीनाथ, इंदौर के अपराध क्रमांक 137/2015 में फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी मनीष उर्फ काला (पिता बालमुकुंद, उम्र 39 वर्ष, निवासी 33/1 छत्रीबाग, इंदौर) को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹500 जुर्माने की सजा सुनाई।
यह है मामला
अभियोजन से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार घटना 20 जून 2015 की है, जब फरियादी संतोष ने थाना पंढरीनाथ में रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी ने बताया कि वह पेंटर का काम करता है और घटना वाले दिन देवी अहिल्या स्कूल, छत्रीबाग, इंदौर में अपने साथी दिलीप के साथ काम कर रहा था। आरोपी मनीष काला भी उनके साथ पेंटिंग का कार्य कर रहा था।
दोपहर करीब 1:30 बजे जब सभी लोग खाना खा रहे थे, तो मनीष काला ने फरियादी से अपनी एक दिन की हाजिरी के पैसे मांगे। इस पर फरियादी ने कहा कि चार दिन काम के दौरान एक दिन छुट्टी लेने के कारण उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे। इस बात पर मनीष नाराज हो गया और अश्लील गालियां देने लगा। गुस्से में मनीष ने पेंट की जेब से एक छोटी पत्तीदार छुरी निकाली और फरियादी के दाहिने गाल पर वार कर दिया, जिससे खून बहने लगा। इसके बाद मनीष ने धमकी दी कि पैसे नहीं दिए तो जान से मार देगा।
फरियादी की शिकायत पर थाना पंढरीनाथ में आरोपी के खिलाफ धारा 324, 294 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति तोमर ने पैरवी की, जिसके आधार पर अदालत ने यह सजा सुनाई।