इंदौर, 11 जनवरी 2025,(न्यूजओ2 डॉट कॉम)/7724038126: मध्य प्रदेश के इंदौर के सिमरोल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक ने कर्ज और अवैध वसूली से प्रताड़ित होकर जहर खाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली है। इस मामले में सिमरोल पुलिस ने लगभग डेढ़ महीने बाद 10 जनवरी 2025 को प्रकरण पंजीबद्ध किया है।
पुलिस ने आईपीसी की धारा-108 (दुष्प्रेरण),भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(2)v(a) और Sc./St. Act. तथा ¾ म.प्र. ऋणियो का संरक्षण अधिनियम 1937 में प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार घटना 24 नवंबर 2024 की है। मुसाखेड़ी निवासी 25 वर्षीय मृतक छोटू राठौर अपने बड़े भाई रोहित राठौर के नाम की पल्सर एनएक्स बाइक को गिरवी रखकर राधेश्याम निवासी उज्जैन से 40 हजार रुपये नगद लिए थे। इसके अलावा, पवन ने घर से 25 हजार रुपये इकट्ठे किए। दोनों ने मिलकर लक्ष्मी बघेल को कुल 65 हजार रुपये नगद दिए।
आरोप है कि इसके बावजूद लक्ष्मी बघेल ने ब्याज और पेनल्टी जोड़कर छोटू राठौर और उसके दोस्त पवन से 90 हजार रुपये की अवैध मांग की। पैसे की यह मांग और मानसिक प्रताड़ना के कारण छोटू राठौर ने जहरीला पदार्थ खा लिया।
घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने बताया कि लक्ष्मी बघेल और उनके पति विरसिंह बघेल ने राधेश्याम निवासी उज्जैन के साथ मिलकर उधारी के पैसे की अवैध वसूली के लिए छोटू और पवन को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इन्हीं कारणों से छोटू ने यह कदम उठाया। छोटू ने अपने मामा किशोर सोलंकी के दतोदा स्थित खेत में आत्म हत्या की है। पुलिस ने लगभग डेढ़ माह बाद केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन सिमरोल पुलिस डेढ़ माह के विलंब का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी है।