इंदौर, 7 अगस्त 2024

अधिवक्ता अमिताभ उपाध्याय ने नगर निगम इंदौर और मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग को एक विधिक सूचना पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने नगर निगम द्वारा 5 अगस्त से 25 अगस्त के बीच जलकर का भुगतान न करने वाले बकायदारों को 50% छूट देने के निर्णय को गैरकानूनी बताते हुए तुरंत प्रभाव से इसे वापस लेने की मांग की है।

उपाध्याय ने बताया कि नोटिस का आधार यही है कि नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 के तहत महापौर, महापौर परिषद् या निगम आयुक्त को बकाया राशि वसूलने के लिए किसी भी प्रकार की छूट देने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार की छूट देने की प्रक्रिया शहर के ईमानदारी से करों का भुगतान करने वाले नागरिकों के साथ अन्याय है और यह संदेश देती है कि नियमित भुगतान करने वालों को सजा मिल रही है जबकि बकायदारों को पुरस्कार मिल रहा है।

उन्होंने इस प्रकार की छूट को तत्काल रोकने की मांग की और नगर निगम से अनुरोध किया कि वे जलकर में दी गई छूट को वापस लें और बकायदारों के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू करें। उपाध्याय ने कहा कि यह स्थिति न्यायसंगत नहीं है और इससे ईमानदार नागरिकों को अनुचित नुकसान हो रहा है।

By Jitendra Singh Yadav

जितेंद्र सिंह यादव वरिष्ठ पत्रकार, आरटीआई कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक 15+ वर्षों का पत्रकारिता अनुभव, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) से जुड़े। स्वतंत्र विश्लेषक, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर गहरी पकड़। Save Journalism Foundation व इंदौर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के संस्थापक। Indore Varta यूट्यूब चैनल और NewsO2.com से जुड़े। 📌 निष्पक्ष पत्रकारिता व सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित।