अक्षय बम और उनके पिता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

आज कोर्ट में सुनवाई में दोनों नहीं हुए पेश

इंदौर

इंदौर सत्र न्यायालय में कारोबारी और इंदौर की राजनीति में भूचाल लाने वाले अक्षय बम और इनके पिता कांति लाल बम के एक मामले में सुनवाई हुई। दोनों कोर्ट में पेश नहीं हुए। दोनों के वकील ने कोर्ट में बताया कि आरोपी कांति लाल बम 10 दिन के बेड रेस्ट पर हैं और अक्षय बम पारिवारिक वजह से आज इंदौर से बाहर हैं लिहाजा अनुपस्थिति के लिए क्षमा चाहते हैं। जिस पर कोर्ट ने कहा कि विधि सम्मत दोनों को आज कोर्ट में उपस्थित होना चाहिए था, अनुपस्थित होने पर दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश कोर्ट ने दे दिये हैं। कोर्ट ने कहा दोनों को 8 जुलाई तक गिरफ्तार कर पेश किया जाये।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में कुल 5 आरोपी हैं। दो आरोपी सोनू और मनोज पूर्व से फरार हैं। 15 मार्च 2024 को इनके खिलाफ वारंट जारी किया जा चुका है। एक आरोपी मृत है। इस मामले में आरोपी अक्षय और कांति लाल जमानत पर थे। आईपीसी 307 की धारा बढ़ाने के बाद मामले को मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय ट्रान्सफर कर दिया था। आज दोनों की कोर्ट में उपस्थिति के लिए सेशन कोर्ट में मामला नियत था। कांति लाल द्वारा 10 दिन बेड रेस्ट का आवेदन लगाया गया है और अक्षय बम ने पारिवारिक कारणों से इंदौर से बाहर होने का कारण बताकर कोर्ट से क्षमा मांगी गई। पूर्व चालान की सब धाराओं में वे जमानत पर हैं। उन्हें सामान्य प्रक्रम पर इस न्यायालय के सामने कार्यवाही में भाग लेना था। सत्र कोर्ट के सामने जो धाराएँ सुनवाई पर हैं, उस पर आरोपी गण जमानत पर नहीं है और अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त किया जा चुका है।  उन्हें विधि सम्मत कार्यवाही में भाग लेना चाहिए था। इन आधारों पर कोर्ट द्वारा हाजिरी माफी का आवेदन निरस्त कर दिया गया है और दोनों आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर 8 जुलाई तक पेश करे।