आज से होना है ट्रायल रन
इंदौर, 27 फरवरी 2025: भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े युका (UCIL) के 337 मीट्रिक टन रासायनिक कचरे के निपटान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को आज (27 फरवरी) खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला पहले से ही हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जहां विशेषज्ञों की एक समिति इस पर काम कर रही है।
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की डबल बेंच ने की। याचिकाकर्ताओं ने कचरे के निपटान प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी, जबकि राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपने जवाब में इसका समर्थन किया।
आपको बता दें मप्र हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के तहत 27 फरवरी से पीथमपुर में कचरे का ट्रायल रन तीन चरणों में शुरू होने के आदेश दिये गए हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के दखल देने से इंकार करने के बाद पीथमपुर में आज से ट्रायल रन का रास्ता साफ होता प्रतीत हो रहा है।