इंदौर/नई दिल्ली 25 जून 2024

दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को ट्रायल कोर्ट या निचली अदालत से केजरीवाल को जमानत दिये जाने के फैसले पर ईडी की अपील पर पुन: सुनवाई की और दोनों पक्षों को सुनते हुए केजरीवाल को राहत प्रदान नहीं की है । वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट पर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि निचली अदालत ने केजरीवाल को जमानत देते समय अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं किया है साथ ही ईडी द्वारा उपलब्ध कराई गई सम्पूर्ण जानकारी का भी निरीक्षण ठीक से नहीं किया है। उल्लेखनीय है केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में आरोपी होकर जेल में हैं।

ईडी के प्रतिनिधि एएसजी एस वी राजू ने कहा कि हाई कोर्ट ने हमारे तर्कों की तारीफ की और केजरीवाल की जमानत के ऑर्डर पर स्टे बरकरार रखा है।

दिल्ली हाई कोर्ट की इसके पहले हुई कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असामान्य कहकर टिप्पणी की है। इस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को सकती है।

By Jitendra Singh Yadav

जितेंद्र सिंह यादव वरिष्ठ पत्रकार | आरटीआई कार्यकर्ता | राजनीतिक विश्लेषक 15+ वर्षों का पत्रकारिता अनुभव, UNI से जुड़े। Save Journalism Foundation व इंदौर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के संस्थापक। Indore Varta और NewsO2.com से जुड़े। निष्पक्ष पत्रकारिता व सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित।