ED (Enforcement Directorate) ने सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को जमानत दिये जाने का विरोध किया है। बालाजी को नगद फॉर नौकरी जैसे कथित घोटाले में PMLA एक्ट के तहत आरोपी बनाया गया है।  ED ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बालाजी को दिल्ली पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया की तरह जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। ईडी ने दलील दी कि लंबे समय तक जेल में रहने जैसी सिसोदिया की परिस्थितियाँ बालाजी के मामले से अलग है। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री बालाजी को जमानत दिये जाने की याचिका पर सुनवाई चल रही है।

By Jitendra Singh Yadav

जितेंद्र सिंह यादव वरिष्ठ पत्रकार, आरटीआई कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक 15+ वर्षों का पत्रकारिता अनुभव, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) से जुड़े। स्वतंत्र विश्लेषक, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर गहरी पकड़। Save Journalism Foundation व इंदौर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के संस्थापक। Indore Varta यूट्यूब चैनल और NewsO2.com से जुड़े। 📌 निष्पक्ष पत्रकारिता व सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित।