ED (Enforcement Directorate) ने सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को जमानत दिये जाने का विरोध किया है। बालाजी को नगद फॉर नौकरी जैसे कथित घोटाले में PMLA एक्ट के तहत आरोपी बनाया गया है।  ED ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बालाजी को दिल्ली पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया की तरह जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। ईडी ने दलील दी कि लंबे समय तक जेल में रहने जैसी सिसोदिया की परिस्थितियाँ बालाजी के मामले से अलग है। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री बालाजी को जमानत दिये जाने की याचिका पर सुनवाई चल रही है।