इंदौर, 10 जनवरी 2025,(न्यूजओ2 डॉट कॉम)/7724038126: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रतिवेदन पर मध्य प्रदेश के इंदौर की लसुडिया पुलिस ने वरुण और तरुण श्रीवास्तव दोनों निवासी सिंगापुर टाउनशिप के खिलाफ 9 जनवरी की रात में 11:15 बजे एक एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 319 (2)( प्रतिरूपण द्वारा छल) तथा 318 (4) (छल) में दर्ज की गई है। दोनों पर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं।
ईडी ने दिसंबर में सिंगापुर टाउनशिप में मारा था छापा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीती 16-17 दिसंबर 2024 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत कार्रवाई करते हुए देशभर के विभिन्न परिसरों में छापेमारी की। इस दौरान इंदौर के थाना लसूडिया क्षेत्र में स्थित सिंगापुर टाउनशिप के मकान नंबर 511 पर भी तलाशी ली गई। इस मकान में रहने वाले तरुण श्रीवास्तव और वरुण श्रीवास्तव के खिलाफ ईडी को अवैध गतिविधियों, साइबर अपराध, ऑनलाइन सट्टेबाजी और डब्बा ट्रेडिंग जैसे अवैध कारोबार में शामिल होने के सबूत मिले हैं। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने इन गतिविधियों के लिए म्यूल बैंक खातों और अनधिकृत सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया है।
अवैध गतिविधियों का नेटवर्क
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि तरुण और वरुण श्रीवास्तव ने एक व्यापक नेटवर्क के जरिए फीड में हेरफेर की और अन्य लोगों के सिम और म्यूल खातों का इस्तेमाल करते हुए धोखाधड़ी की। ये आरोपी अवैध कारोबार के माध्यम से न केवल भारी मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि निवेशकों को भी धोखा दे रहे हैं।
अवैध धनराशि का उपयोग
जांच एजेंसी का कहना है कि आरोपियों ने डब्बा ट्रेडिंग और सट्टेबाजी के जरिए अर्जित अवैध धनराशि को कई फर्जी खातों के माध्यम से घुमाया। इस प्रक्रिया में उन्होंने निवेशकों को धोखा देकर साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दिया।