वन्य प्राणी हों तो करवा लें उनका रजिस्ट्रेशन, नहीं तो होगी कार्यवाही

वन्यप्राणियों का रजिस्ट्रीकरण कराया जाना अनिवार्य

इंदौर


भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार समस्त प्रकार के वन्यप्राणियों चाहे वह किसी भी प्रजाति के हों (देशी/विदेशी) जिस भी प्रकार से चाहे उपहार के माध्यम से, विक्रय के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त किये गये हो, इन वन्यप्राणियों का 06 माह के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर रजिस्ट्रीकरण कराया जाना आवश्यक है।

इंदौर जिला प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार वनमण्डलाधिकारी इंदौर महेन्द्र सिंह सोलंकी ने बताया कि संबंधित द्वारा निर्धारित समयावधि में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में निहित प्रावधानों के अनुसार संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिये संबंधित व्यक्ति जिम्मेदार रहेंगे। नागरिकों से अपील की गई है कि जिस किसी के पास भी उक्तानुसार वन्यजीव उपलब्ध है, उनका नियमानुसार निर्धारित प्रारूप एवं अभिलेख लेकर निश्चित समयावधि में आवश्यक रूप से रजिस्ट्रेशन करवाया जाये।

By Jitendra Singh Yadav

जितेंद्र सिंह यादव वरिष्ठ पत्रकार, आरटीआई कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक 15+ वर्षों का पत्रकारिता अनुभव, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) से जुड़े। स्वतंत्र विश्लेषक, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर गहरी पकड़। Save Journalism Foundation व इंदौर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के संस्थापक। Indore Varta यूट्यूब चैनल और NewsO2.com से जुड़े। 📌 निष्पक्ष पत्रकारिता व सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित।