भारत में पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव: 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे आवेदकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य

नई दिल्ली, 07 मार्च 2025

भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जिसके तहत 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे आवेदकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्मतिथि का एकमात्र मान्य प्रमाण होगा।

नए नियम का प्रभाव

इस बदलाव के बाद अब स्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या अन्य दस्तावेजों को जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए मान्य नहीं माना जाएगा। पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी दस्तावेजों को रोकने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

क्या करें आवेदक?

  1. जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद हुआ है, वे पासपोर्ट आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करें
  2. पहले से जारी अन्य पहचान प्रमाणपत्रों को जन्मतिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  3. अधिक जानकारी के लिए पासपोर्ट सेवा पोर्टल (PSP) और संबंधित सरकारी वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करें।

सरकार का उद्देश्य

यह संशोधन नागरिक पहचान प्रबंधन को अधिक सटीक बनाने और दस्तावेज़ी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए किया गया है। इससे नवजातों और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रमाणिकता सुनिश्चित होगी

📌 अधिक जानकारी के लिए विजिट करें: https://portal2.passportindia.gov.in

By Jitendra Singh Yadav

जितेंद्र सिंह यादव वरिष्ठ पत्रकार | आरटीआई कार्यकर्ता | राजनीतिक विश्लेषक 15+ वर्षों का पत्रकारिता अनुभव, UNI से जुड़े। Save Journalism Foundation व इंदौर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के संस्थापक। Indore Varta और NewsO2.com से जुड़े। निष्पक्ष पत्रकारिता व सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित।