इंदौर, 05 अगस्त 2024:
कृषि उपज मंडी समिति इंदौर ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे अपनी कृषि उपज केवल मंडी प्रांगण में मंडी अधिनियम 1972 की धारा 37 (1) के तहत अनुबंध पर्ची प्राप्त कर विक्रय करें। इसके साथ ही, मंडी प्रांगण के बाहर एम.पी. फार्म गेट एप (सौदा पत्रक) के माध्यम से केवल मंडी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचें।किसानों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपनी कृषि उपज का भुगतान उसी दिन प्राप्त करें। यदि भुगतान उसी दिन प्राप्त नहीं होता है, तो इसकी तत्काल सूचना मंडी कार्यालय में लिखित रूप में दें।