इंदौर, 05 अगस्त 2024:

कृषि उपज मंडी समिति इंदौर ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे अपनी कृषि उपज केवल मंडी प्रांगण में मंडी अधिनियम 1972 की धारा 37 (1) के तहत अनुबंध पर्ची प्राप्त कर विक्रय करें। इसके साथ ही, मंडी प्रांगण के बाहर एम.पी. फार्म गेट एप (सौदा पत्रक) के माध्यम से केवल मंडी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचें।किसानों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपनी कृषि उपज का भुगतान उसी दिन प्राप्त करें। यदि भुगतान उसी दिन प्राप्त नहीं होता है, तो इसकी तत्काल सूचना मंडी कार्यालय में लिखित रूप में दें।

By Jitendra Singh Yadav

जितेंद्र सिंह यादव वरिष्ठ पत्रकार | आरटीआई कार्यकर्ता | राजनीतिक विश्लेषक 15+ वर्षों का पत्रकारिता अनुभव, UNI से जुड़े। Save Journalism Foundation व इंदौर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के संस्थापक। Indore Varta और NewsO2.com से जुड़े। निष्पक्ष पत्रकारिता व सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित।