मतदान को देखते हुए इंदौर में मदिरा विक्रय पर प्रतिबंध

इंदौर में 3 दिन ड्राय डे

इंदौर 11 मई, 2024

  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने 13 मई को होने वाले मतदान को देखते हुए जिले में मतदान समाप्ति तक ड्राय डे घोषित किया है। इस दौरान मदिरा के क्रय/विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश लागू हो गया है।

            कलेक्टर सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये 11 मई 2024 की शाम 06 बजे से 13 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना 04 जून 2024 को सम्पूर्ण दिवस की अवधि के लिये” सम्पूर्ण इंदौर जिलें में “शुष्क अवधि/दिवस घोषित किया गया है। शुष्क अवधि/दिवस में इन्दौर जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें, वाईन के फुटकर बिक्री रिटेल आउटलेट (RWS-1), आहारगृह यथा एफ. एल. 2, 3, 4 एवं एफ.एल.-6. 7. 8, 9, 10 ए एवं 10 बी, बी.-3, बी.-3 में एफ.एल.-9 क तथा देशी / विदेशी मद्य भण्डागार को बन्द करने के आदेश दिये गये हैं। इस अवधि में मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टारेन्ट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग पाईंट/सर्विंग पाईंट आदि में उक्त अवधि/दिनांकों में किसी को भी शराब की बिक्री/सेवा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

By Jitendra Singh Yadav

जितेंद्र सिंह यादव वरिष्ठ पत्रकार | आरटीआई कार्यकर्ता | राजनीतिक विश्लेषक 15+ वर्षों का पत्रकारिता अनुभव, UNI से जुड़े। Save Journalism Foundation व इंदौर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के संस्थापक। Indore Varta और NewsO2.com से जुड़े। निष्पक्ष पत्रकारिता व सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित।