इंदौर , 08 अगस्त 2024
मध्यप्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने ग्रेटर मालवा नर्सिंग होम की डॉ. लता पति रामकृष्ण वर्मा के हत्यारे रफीक खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
आपके बता दे डॉ. वर्मा गरीबों का मुफ्त इलाज करती थीं। हत्याकांड में दोषी करार दिए गए रफीक खान ने उन्हें 6 जून 2019 को मौत के घाट उतार दिया था। रफीक ने डॉ. वर्मा के शहर एक मध्य बसे मालवा मिल स्थित घर में घुसकर उन पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया था, खून अधिक बह जाने से इस वारदात में श्रीमती वर्मा की मौत हो गई थी। अदालत ने रफीक को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) में आजीवन कारावास और धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 449 (घर में घुसकर हमला) में 10-10 साल का सश्रम कारावास दिया है। साथ ही उस पर 6000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
हमले में डॉ वर्मा का बेटा भी हुआ था घायल दरअसल हमले के दौरान डॉ वर्मा का पुत्र अभिषेक भी घर पर था। मां को बचाने के फेर में रफीक ने उसे भी घायल कर दिया था। आपको बता दे कि वर्मा दंपति दोनों ही डॉक्टर है। डॉ वर्मा के गुजर जाने से पहले से दोनों यहां अस्पताल संचालित करते थे।