इंदौर, 03 अगस्त 2024 :
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इंदौर के जिला न्यायालय ने सिल्वर स्प्रिंग फेज 2 के बिल्डर मुकेश झवेरी और उनके पुत्र अभिषेक झवेरी समेत 10 लोगों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में प्रकरण दर्ज करते हुए सभी को आगामी 30 अगस्त को न्यायालय के समक्ष पेश होने का समन जारी किया है।
सिल्वर स्प्रिंग फेज 2 के रहवासियों ने आलोक जैन के माध्यम से एक परिवाद प्रस्तुत किया था जिसमें धारा 452, 323, 352, 506, 341, 294, 34 और 120बी के अंतर्गत आरोप लगाए गए थे। न्यायधीश राहुल डोंगरे की कोर्ट ने 31 जुलाई 2024 को हीरालाल जोशी, सुबोध गुप्ता, अभय कटारे, विकास मल्होत्रा, सत्यम राठौर, ऋषभ विश्वकर्मा, परमजीतसिंह, जितेंद्रसिंह सोलंकी समेत बिल्डर पिता-पुत्र मुकेश झवेरी और अभिषेक झवेरी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करने का आदेश दिया। सभी आरोपियों को आगामी 30 अगस्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है।
पुलिस से राहत न मिलने पर कोर्ट की शरण
परिवादी के अधिवक्ता राजेश जोशी ने बताया कि फरियादी आलोक जैन को स्थानीय पुलिस से राहत नहीं मिलने पर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एक परिवाद प्रस्तुत किया। इसके बाद न्यायालय ने इस मामले में परिवादी आलोक जैन और आधा दर्जन रहवासियों के बयान दर्ज किए। इन बयानों, वीडियो और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने लगभग दो वर्ष बाद आरोपियों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करने का आदेश दिया है।
यह है मामला:
परिवादी आलोक जैन ने आरोप लगाया कि सिल्वर स्प्रिंग टाउनशिप में बिल्डर झवेरी का अवैध कब्जा है। संघर्ष समिति के माध्यम से उपभोक्ता आयोग, उच्च न्यायालय और रेरा में उक्त बिल्डर के खिलाफ कई शिकायरें दर्ज की गईं हैं, जिनसे क्षुब्ध होकर बिल्डर मुकेश झवेरी और अभिषेक झवेरी द्वारा प्रायोजित कुछ रहवासियों और बाहरी गुंडों ने 31 जुलाई 2022 को रहवासियों की आमसभा में उन पर हमला किया था। स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद सुनवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली गई। कोर्ट ने दो साल मामले को examine करने के बाद प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी पक्ष को समन जारी किया है।