इंदौर के शासकीय कन्या विद्यालय में छात्राओं के साथ अभद्रता के खिलाफ याचिका
इंदौर, 09 अगस्त 2024
मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शासकीय स्कूल में मोबाइल फोन चेकिंग के छात्राओं के कपड़े उतरवाने की घटना के मामले में इंदौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस एस ए धर्माधिकारी और जस्टिस दुपल्ला वेंकट रमण की युगल पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन से जवाब तलब किया है और प्रशासन को 7 दिन में इस संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिनव धनोड़कर ने मामले की पैरवी की। याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया कि चाइल्ड वेलफेयर कमिटी और सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति की जाए और मामले की जांच पॉक्सो कानून के तहत की जाए। इसके साथ ही, पॉक्सो कानून की धारा 19 और धारा 39 के तहत उचित दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है।
ये है मामला
दरअसल याचिकाकर्ता चिन्मय मिश्र ने इंदौर के शासकीय कन्या विद्यालय में 2 अगस्त 2024 को छात्राओं के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शासन से जवाब तलब किया है। याचिका के अनुसार, उक्त दिन विद्यालय की एक अध्यापिका ने मोबाइल फोन ढूंढने के नाम पर छह छात्राओं के कपड़े जबरदस्ती उतरवाए और उनकी जांच की। इस घटना के खिलाफ छात्राओं ने 2 अगस्त को मल्हारगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पॉक्सो कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं की।