इंदौर के शासकीय कन्या विद्यालय में छात्राओं के साथ अभद्रता के खिलाफ याचिका

इंदौर, 09 अगस्त 2024

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शासकीय स्कूल में मोबाइल फोन चेकिंग के छात्राओं के कपड़े उतरवाने की घटना के मामले में इंदौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस एस ए धर्माधिकारी और जस्टिस दुपल्ला वेंकट रमण की युगल पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन से जवाब तलब किया है और प्रशासन को 7 दिन में इस संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिनव धनोड़कर ने मामले की पैरवी की। याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया कि चाइल्ड वेलफेयर कमिटी और सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति की जाए और मामले की जांच पॉक्सो कानून के तहत की जाए। इसके साथ ही, पॉक्सो कानून की धारा 19 और धारा 39 के तहत उचित दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है।

ये है मामला

दरअसल याचिकाकर्ता चिन्मय मिश्र ने इंदौर के शासकीय कन्या विद्यालय में 2 अगस्त 2024 को छात्राओं के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शासन से जवाब तलब किया है। याचिका के अनुसार, उक्त दिन विद्यालय की एक अध्यापिका ने मोबाइल फोन ढूंढने के नाम पर छह छात्राओं के कपड़े जबरदस्ती उतरवाए और उनकी जांच की। इस घटना के खिलाफ छात्राओं ने 2 अगस्त को मल्हारगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पॉक्सो कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं की।

By Jitendra Singh Yadav

जितेंद्र सिंह यादव वरिष्ठ पत्रकार, आरटीआई कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक 15+ वर्षों का पत्रकारिता अनुभव, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) से जुड़े। स्वतंत्र विश्लेषक, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर गहरी पकड़। Save Journalism Foundation व इंदौर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के संस्थापक। Indore Varta यूट्यूब चैनल और NewsO2.com से जुड़े। 📌 निष्पक्ष पत्रकारिता व सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित।