इंदौर, 07 फरवरी 2025,(न्यूजओ2 डॉट कॉम)/7724038126: इंदौर जिले में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 223 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार, जिले में किसी भी उत्सव या आयोजन के दौरान बिना अनुमति डी.जे., बैण्ड, प्रेशर हार्न एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इनके उपयोग के लिए संबंधित प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
आदेश उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि—
- ध्वनि मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो मध्यम आकार के डी.जे. व लाउडस्पीकर की ही अनुमति दी जाएगी।
- डी.जे. व लाउडस्पीकर किराए पर देने वाले वेंडर भी किसी आयोजन में दो से अधिक मध्यम आकार के डी.जे. व लाउडस्पीकर उपलब्ध नहीं कराएंगे।
- प्रेशर हार्न के भंडारण और विक्रय को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
- रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डी.जे., बैण्ड, प्रेशर हार्न और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश 06 फरवरी से लागू होकर 05 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेगा।