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लौटाने होंगे कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को विद्यार्थियों के मूल दस्तावेज

कलेक्टर आशीष सिंह का आदेश: उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

इंदौर, 3 अगस्त 2024:

कलेक्टर आशीष सिंह ने विद्यार्थियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इंदौर जिले के सभी कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को निर्देशित किया है कि वे किसी भी विद्यार्थी के मूल दस्तावेज अपने कार्यालय में न रखें। यदि किसी कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान के पास विद्यार्थियों के मूल दस्तावेज हैं, तो उन्हें तुरंत विद्यार्थियों को वापस करना होगा। अन्यथा, संबंधित शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश विद्यार्थियों और उनके पालकों द्वारा जनसुनवाई और सी.एम. हेल्पलाइन में की गई शिकायतों के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया था कि कई निजी शैक्षणिक संस्थान प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों के मूल दस्तावेज (जैसे अंकसूचियां, स्थानातरण प्रमाणपत्र आदि) अपने पास रख लेते हैं और इन्हें वापस नहीं करते।

कलेक्टर सिंह ने इस पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया है कि कोई भी शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों के मूल दस्तावेज जमा नहीं कर सकते। यह आदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी नियमों के अनुरूप है। सभी शिक्षण संस्थानों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य शासन के आदेश का पालन करें। वर्तमान में जिन संस्थानों के पास विद्यार्थियों के मूल दस्तावेज जमा हैं, उन्हें तत्काल वापस किया जाए और प्राप्ति रसीद संधारित की जाए।

कलेक्टर सिंह ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि कलेक्टर कार्यालय में किसी शिक्षण संस्थान के खिलाफ ऐसी शिकायत आती है, तो संबंधित संस्थान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, संबंधित विभाग को ऐसी शिक्षण संस्थाओं की मान्यता पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जाएगा।