इंदौर, 14 नवंबर 2024 (न्यूजओ2 डॉट कॉम)/7724038126: इंदौर जिले के जनजातीय वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य शासन द्वारा 10 हजार रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। इस वर्ष 150 से अधिक युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। यह ऋण भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत दिया जाएगा।
भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना
- लाभार्थी: अनुसूचित जनजाति वर्ग के 18-45 वर्ष आयु के युवक-युवतियां।
- ऋण सीमा:
- उद्योग (विनिर्माण) के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपये तक।
- सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपये तक।
- ब्याज अनुदान: अधिकतम 7 वर्षों तक, 5% प्रति वर्ष।
- योग्यता: 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम, डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
- प्रशिक्षण: 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (ऑनलाइन/ऑफलाइन) प्रदान किया जाएगा।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना
- ऋण सीमा: 10 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक।
- ब्याज अनुदान: अधिकतम 5 वर्षों तक, 7% प्रति वर्ष।
- योग्यता: 18-55 वर्ष आयु, आयकरदाता नहीं होना चाहिए, डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवार समस्त पोर्टल (https://samast.mponline.gov.in) पर लॉग-इन कर सकते हैं या सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।