• इंदौर कुटुंब न्यायालय के फैसले पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण

मध्यप्रदेश के इंदौर के कुटुंब न्यायालय के प्रथम अति. प्रधान न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह ने जैन समाज से आने वाले एक वैवाहिक जोड़े का विवाह विच्छेद आवेदन ख़ारिज कर दिया। आपसी सहमति से दायर यह आवेदन पर अदालत ने यह निर्णय दिया कि जैन समुदाय, जिसे भारत सरकार द्वारा 2014 में आधिकारिक रूप से अल्पसंख्यक घोषित किया गया था, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैवाहिक विवादों के निस्तारण का अधिकार नहीं रखता। संबंधित पक्षों ने बताया उन्होंने इस आदेश को चुनौती देते हुए इंदौर हाईकोर्ट की शरण भी ले ली है। हम यहाँ  इस आदेश का कानूनी, सामाजिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से गहन विश्लेषण करेंगे।

1. कानूनी दृष्टिकोण: अधिनियम की परिभाषा और न्यायिक व्याख्या

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 2 स्पष्ट रूप से यह कहती है कि यह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायियों पर लागू होता है। उच्चतम न्यायालय ने भी कई बार यह स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जैन समुदाय के लोग आते हैं, क्योंकि यह कानून व्यापक रूप से उन धर्मों को शामिल करता है जिनकी धार्मिक परंपराएँ हिंदू संस्कृति से प्रभावित रही हैं।

लेकिन इस मामले में, इंदौर कुटुंब न्यायालय ने इस व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और इस आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका खारिज कर दी कि जैन समुदाय अब एक अलग धार्मिक इकाई के रूप में स्थापित हो चुका है। यह आदेश 2014 की अल्पसंख्यक घोषणा पर आधारित था, लेकिन अदालत ने इस तथ्य की अनदेखी कर दी कि किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करना उसे हिंदू व्यक्तिगत कानूनों से स्वचालित रूप से बाहर नहीं करता है।

उदाहरण के लिए, सिख समुदाय को भी अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, लेकिन वे अभी भी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह पंजीकृत कर सकते हैं। अगर अदालत की यह व्याख्या मान ली जाए, तो भविष्य में अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को भी हिंदू विवाह अधिनियम से बाहर करने की माँग उठ सकती है, जिससे देश की विवाह संबंधी विधियों में अनावश्यक जटिलताएँ उत्पन्न होंगी।

2. सामाजिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: क्या जैन धर्म पूरी तरह अलग है?

न्यायालय ने अपने आदेश में इस बात पर बल दिया कि जैन धर्म और हिंदू धर्म में मूलभूत अंतर हैं, इसलिए जैन अनुयायियों पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि जैन धर्म की अपनी स्वतंत्र मान्यताएँ और परंपराएँ हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि भारतीय सामाजिक ढाँचे में जैन समुदाय हिंदू समाज से ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है।

विवाह एक सामाजिक संस्था है, और कई जैन परिवार आज भी हिंदू परंपराओं के अनुरूप विवाह समारोह आयोजित करते हैं। सप्तपदी, कन्यादान, और विवाह मंत्रोच्चारण जैसी कई परंपराएँ हिंदू और जैन विवाहों में समान रूप से देखी जाती हैं। यदि न्यायालय केवल धार्मिक आधार पर विवाह कानूनों को अलग-अलग करने लगे, तो यह भारत की विविधता और सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुँचा सकता है।

3. व्यावहारिक कठिनाइयाँ: जैन समुदाय के लिए वैकल्पिक समाधान क्या है?

इस आदेश के कारण जैन समुदाय के लोग एक विचित्र स्थिति में फँस सकते हैं। यदि हिंदू विवाह अधिनियम उनके लिए लागू नहीं है, तो फिर उन्हें विवाह विच्छेद या अन्य पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए किस कानून के तहत जाना चाहिए?

भारत में अभी तक जैन समुदाय के लिए कोई अलग ‘जैन विवाह अधिनियम’ नहीं है। ऐसी स्थिति में, क्या जैन अनुयायियों को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत अपने विवाह पंजीकृत कराने होंगे? यदि हाँ, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह और तलाक़ की प्रक्रिया हिंदू विवाह अधिनियम की तुलना में अधिक लंबी और जटिल हो सकती है। इसके अलावा, अधिकांश जैन परिवार अब तक हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत ही अपने पारिवारिक विवाद सुलझाते आए हैं। इस आदेश से उन्हें कानूनी दुविधा में डाल दिया गया है।

4. क्या यह फैसला असंवैधानिक हो सकता है?

संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) का विश्लेषण करने पर यह आदेश कई कानूनी प्रश्न खड़े करता है। क्या न्यायालय का यह निर्णय जैन समुदाय के व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है?

यदि कोई जैन व्यक्ति हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अपने वैवाहिक अधिकारों की रक्षा चाहता है, तो उसे यह अधिकार क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? क्या कोई न्यायालय यह तय कर सकता है कि कौन से कानून किस समुदाय पर लागू होंगे, जब तक कि संसद ने कोई स्पष्ट संशोधन नहीं किया हो?

इस आधार पर, यह आदेश उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने योग्य प्रतीत होता है।

5. न्यायिक निर्णयों में स्पष्टता की आवश्यकता

इस आदेश के कारण भविष्य में कई जटिल कानूनी प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं:

  • यदि जैन समुदाय हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह नहीं कर सकता, तो क्या सरकार को एक नया ‘जैन विवाह अधिनियम’ बनाना होगा?
  • क्या इस तर्क को आधार बनाकर अन्य धार्मिक समुदायों को भी हिंदू व्यक्तिगत विधियों से अलग किया जाएगा?
  • क्या यह आदेश अन्य राज्यों में भी प्रभावी होगा, या केवल मध्यप्रदेश तक सीमित रहेगा?

इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट होना आवश्यक है, अन्यथा इस फैसले से भविष्य में और अधिक विवाद पैदा होंगे।

यह एक विवादास्पद आदेश है ?

इंदौर कुटुंब न्यायालय का यह निर्णय न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक रूप से भी विवादास्पद है। यह भारतीय विवाह कानूनों में एक नया और अप्रत्याशित मोड़ लाता है, जो न केवल जैन समुदाय बल्कि अन्य अल्पसंख्यक समूहों को भी प्रभावित कर सकता है।

इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील किए जाने की संभावना अधिक है, और यदि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इसे निरस्त करता है, तो यह एक महत्वपूर्ण कानूनी दृष्टांत बनेगा।

कानून का उद्देश्य न्याय देना और समाज में समरसता बनाए रखना होता है, न कि भ्रम और असमंजस पैदा करना। इस आदेश ने जैन समुदाय के व्यक्तियों को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहाँ उन्हें अपने वैवाहिक अधिकारों को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि या तो संसद हिंदू विवाह अधिनियम में एक संशोधन करके स्पष्ट करे कि जैन समुदाय इस कानून के अंतर्गत आता है, या फिर न्यायपालिका इस आदेश की पुनः समीक्षा करे ताकि कानूनी प्रक्रिया सरल और न्यायपूर्ण बनी रहे।

By Jitendra Singh Yadav

जितेंद्र सिंह यादव वरिष्ठ पत्रकार, आरटीआई कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक 15+ वर्षों का पत्रकारिता अनुभव, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) से जुड़े। स्वतंत्र विश्लेषक, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर गहरी पकड़। Save Journalism Foundation व इंदौर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के संस्थापक। Indore Varta यूट्यूब चैनल और NewsO2.com से जुड़े। 📌 निष्पक्ष पत्रकारिता व सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित।

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