म. प्र. सरकार की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी सहित 3 अन्य उच्चाधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका में हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस के आदेश
इंदौर, 20 जुलाई 2024
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने म. प्र. सरकार की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी सहित 3 अन्य उच्चाधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस के आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि बुरहानपुर की शिक्षिका श्रीमती माधुरी प्रजापति के द्वारा अवमानना याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दायर की गई थी। अधिवक्ता अग्रवाल ने याचिकाकर्ता की ओर से तर्क रखे, जिसे सुनने के उपरांत उच्च न्यायालय ने उक्त उच्चाधिकारियों को न्यायालय की अवमानना के नोटिस के आदेश जारी किए । अग्रवाल ने बताया कि शिक्षिका की पिछले 2 साल के वेतन भत्ते आदि लगभग 10 लाख रुपए विगत 9 माह से भुगतान नहीं किए गए हैं।
ये है मामला
याची के अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि दो वर्ष पहले श्रीमती माधुरी प्रजापति को राज्य सरकार द्वारा मिडिल स्कूल ट्राइबल में शिक्षिका के पद पर नियुक्ति पत्र के साथ जॉइनिंग दे दी गई थी। जॉइनिंग के कुछ समय बाद ही उनकी नियुक्ति यह कहकर निरस्त कर दी कि वे इस पद के लिए पात्र नहीं हैं। इसके बाद इंदौर हाई कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने बीती जनवरी में राज्य शासन को नियुक्ति से बीते दो वर्षों का वेतन, भत्ते देने के साथ ही माधुरी प्रजापति को रिस्टोर (फिर से नियुक्ति) देने का आदेश दिया। शासन ने श्रीमती प्रजापति को नियुक्ति तो दे दी लेकिन उनका बकाया वेतन नहीं दिया। जिसको लेकर फिर कोर्ट में अवमानना याचिका लगाई। जिसकी आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। अधिवक्ता ने बताया कि श्रीमती प्रजापति की तरह अन्य 50-60 शिक्षक हैं, जिनके नियुक्ति पत्र देकर जॉइनिंग निरस्त कर दी।