मतदाता सूची में फर्जी नाम जुड़े होने का मामला…!

हाई कोर्ट ने इंदौर कलेक्टर को 45 दिन में अपील के निराकरण का दिया आदेश

इंदौर, 20 जून 2024

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 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्रीष्मकालीन पीठ ने आज एक याचिका का निराकरण करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी/ इंदौर जिला कलेक्टर को आदेश दिया है कि वे 45 दिन में लंबित अपील पर सुनवाई कर निराकरण करें।

याचिकाकर्ता पूर्व पार्षद दिलीप कौशल के अभिभाषक जयेश गुरनानी ने बताया कि विधानसभा 2023 चुनावों के पूर्व इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 01 की मतदाता सूची से 12 हजार102 नामों को फर्जी बताकर हटाया गया था, जिसके संबंध में कौशल ने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी थी । गुरनानी ने आरोप लगाते हुए कहा कि SDM  शिवनारायण बड़कुल ने भ्रामक जानकारी दी थी, जिसकी अपील अपर कलेक्टर को की गई थी। नियमानुसार अपील का निराकरण 45 दिवस में किया जाना था, जो नहीं किया गया। चुनाव संपन्न होने बाद भी जानकारी नहीं दी गई है। इसी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने जिला कलेक्टर इंदौर को आगामी 45 दिवस में अपील निर्धारण करने का आदेश जारी किया है।