मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अहम फैसला: MPPSC को परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड जारी करने के निर्देश

इंदौर, 14 फरवरी 2025 – मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) को निर्देश दिया है कि वह राज्य सेवा परीक्षा, 2025 के लिए याचिकाकर्ता ज्योति हिंदोलिया का एडमिट कार्ड तत्काल जारी करे। यह परीक्षा 16 फरवरी 2025 को आयोजित होनी है।

क्या है मामला?
याचिकाकर्ता ज्योति हिंदोलिया ने परीक्षा शुल्क साइबर कैफे के माध्यम से जमा किया था, जिसकी रसीद भी उपलब्ध थी। लेकिन तकनीकी कारणों से यह राशि MPPSC तक नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट के न्यायाधीश श्री सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए माना कि याचिकाकर्ता ने शुल्क का भुगतान कर दिया था और वह परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हैं। MPPSC को तुरंत उनका एडमिट कार्ड जारी करने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही, प्रतिवादी (राज्य सरकार) को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जयेश गुर्नानी ने पैरवी की, जबकि प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता विजय गुलानी उपस्थित रहे। इस फैसले से उन परीक्षार्थियों को राहत मिली है, जो तकनीकी खामियों के कारण परीक्षा में बैठने से वंचित रह सकते थे। अब देखना होगा कि MPPSC इस आदेश का पालन कब तक करता है।

(रिपोर्ट: इंदौर वार्ता)

By Jitendra Singh Yadav

जितेंद्र सिंह यादव वरिष्ठ पत्रकार | आरटीआई कार्यकर्ता | राजनीतिक विश्लेषक 15+ वर्षों का पत्रकारिता अनुभव, UNI से जुड़े। Save Journalism Foundation व इंदौर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के संस्थापक। Indore Varta और NewsO2.com से जुड़े। निष्पक्ष पत्रकारिता व सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित।