इंदौर, 06 मार्च 2025 – नगर निगम प्रशासन ने घोषणा की है कि वर्ष 2025 की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च 2025, शनिवार को किया जाएगा। यह लोक अदालत नगर निगम मुख्यालय, 22 जोनल कार्यालयों और रजिस्ट्रार कार्यालयों में आयोजित होगी।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव, आयुक्त शिवम वर्मा और राजस्व प्रभारी निरंजनसिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन के निर्देशानुसार, इस लोक अदालत में संपत्ति कर और जलकर के अधिभार (सरचार्ज) में विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
संपत्ति कर में छूट की दरें:
- ₹50,000 तक बकाया – 100% अधिभार माफ
- ₹50,000 से ₹1,00,000 तक बकाया – 50% अधिभार माफ
- ₹1,00,000 से अधिक बकाया – 25% अधिभार माफ
जलकर में छूट की दरें:
- ₹10,000 तक बकाया – 100% अधिभार माफ
- ₹10,000 से ₹50,000 तक बकाया – 75% अधिभार माफ
- ₹50,000 से अधिक बकाया – 50% अधिभार माफ
लोक अदालत में करदाता उठाएं लाभ
महापौर पुष्यमित्र भार्गव और आयुक्त शिवम वर्मा ने करदाताओं से अपील की है कि वे 8 मार्च 2025 को आयोजित लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने बकाया कर जमा करें और अधिभार में छूट का लाभ उठाएं। इस पहल का उद्देश्य शहर के विकास में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।
विशेष व्यवस्थाएँ की जाएंगी
लोक अदालत के दौरान संपत्ति कर और जलकर भुगतान की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए निगम प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं:
सभी जोनल कार्यालयों और निगम मुख्यालय में विशेष काउंटर
वृद्धजनों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधा काउंटर और बैठक व्यवस्था
सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार
बिल जारी करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश
राजस्व संग्रह बढ़ाने पर जोर
निगम प्रशासन ने सभी जोनल अधिकारियों और वसूली अमले को निर्देशित किया है कि वे बड़े बकायादारों से संपर्क करें और अधिकतम कर संग्रह सुनिश्चित करें। इस लोक अदालत के माध्यम से नगर निगम का लक्ष्य अधिक से अधिक राजस्व संग्रहण करना और नागरिकों को राहत प्रदान करना है।