इंदौर, 15 मई 2025 (newso2.com)/ 7724038126
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश में नीट-यूजी 2025 परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश इंदौर के महू निवासी लक्ष्मी देवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि परीक्षा के दिन 4 मई 2025 को शहर के कई हिस्सों में बिजली की समस्या के कारण परीक्षा देना बाधित हुआ।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मृदुल भटनागर ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने परीक्षा केंद्रों पर उचित व्यवस्था नहीं की, जिससे लक्ष्मी देवी की परीक्षा प्रभावित हुई। पिछली सुनवाई पर न्यायालय ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता को निर्देश दिए थे कि वह इस मामले में स्पष्ट स्थिति पेश करें, लेकिन आज की सुनवाई में उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ।

न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई तक नीट-यूजी परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जाए। साथ ही, उत्तरदाताओं को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है। अगली सुनवाई की टेंटेटिव तारीख 30 जून 2025 हो सकती है।
इस मामले में याचिकाकर्ता ने निम्न को पक्षकार बनाया है: –
1- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी
2- यूनियन ऑफ इंडिया
3- मैनेजिंग डायरेक्टर, एम पी पश्चिम क्षेत्र विधयुत कंपनी लिमिटेड
4- डायरेक्टर, इलवा हायर सेकेन्डरी स्कूल
यह मामला उन सैकड़ों छात्रों के लिए मिसाल बन सकता है जो परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी या व्यवस्थागत खामियों के शिकार हुए हैं।
उल्लेखनीय है बीती 4 मई को नीट यूजी की परीक्षा के समय शहर में तेज आँधी-तूफान और बारिश हुई थी जिससे कई परीक्षा केन्द्रों पर बिजली गुल होने, बारिश से उत्तर पुस्तिका भीगने, अंधेरा होने की शिकायतें सामने आई थीं। इसके बाद कई छात्र जिला कलेक्टर आशीष सिंह के सामने भी पुन: परीक्षा कराने की गुहार लगा चुके हैं, समाधान नहीं होने पर कुछ एक छात्रों ने कोर्ट का रुख किया।