1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून होंगे लागू, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
इंदौर, 19 जून 2024
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भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो इंदौर द्वारा मंगलवार को तीन “नए आपराधिक कानून” पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया । यह कार्यक्रम रामबाग स्थित चिल्ड्रन सिक्योरिटी ग्रुप, बाल रक्षा पुलिस समिति में आयोजित किया गया।
इस अवसर पर अभिभाषक देवेन्द्र द्विवेदी ने बताया कि तीन नए आपराधिक कानून जो कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा ,संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ जवाबदेह, भरोसेमंद और न्याय प्रेरित बनाए जा रहे हैं। यह कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएँगे ।
केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रचार अधिकारी दिलीप सिंह परमार ने बताया कि 600 से अधिक संशोधनों के साथ ही कुछ जोड़ने एवं हटाकर आपराधिक कानून को पारदर्शी, आधुनिक और तकनीकी तौर पर कुशल ढांचे में डाला गया है, ताकि वह भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था को कमजोर करने वाली मौजूदा चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो।
नेहरू युवा केंद्र की उपनिदेशक श्रीमती तारा पारगी ने कहा कि अब नए कानून के बदलाव के बाद कोई भी व्यक्ति E-FIR किसी भी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा सकता है। भले ही थाने का कार्य क्षेत्र कुछ भी हो, इसके अतिरिक्त FIR की प्रति इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त की जा सकती है। जांच की प्रगति के बारे में पुलिस को 90 दिनों के भीतर सूचित करना होगा। उन्होंने आगे बताया कि ईमेल के जरिए केस से जुड़े दस्तावेज निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किए जा सकेंगे। गवाही देने का कार्य भी ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जा सकेगा। साथ ही फैसलों को ऑनलाइन पढ़ा जा सकेगा। कार्यक्रम के दौरान नेहरू युवा केंद्र ने प्रश्न मंच का आयोजन कर विजेताओं को पुरस्कृत किया । कार्यक्रम के दौरान योग के आसन और उनके महत्व पर श्रीमती पारगी ने प्रकाश डाला। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रशिक्षण पा रही छात्राएं उपस्थित थी। संस्था की हेड श्रीमती आरती मौर्य ने आभार माना। इस अवसर पर कार्यक्रम पर्यवेक्षक विजय यादव, समाजसेवी जया शेट्टी भी उपस्थित थे।