इंदौर, 14 फरवरी 2025 – टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन (TPA) और इंदौर सीए शाखा द्वारा हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए नए इनकम टैक्स बिल पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार को सीए मनीष डफरिया ने संबोधित किया और नए कर कानून के महत्वपूर्ण बदलावों पर चर्चा की।
🔹 नए इनकम टैक्स बिल की खास बातें
1️⃣ सरल और करदाताओं के लिए अनुकूल कानून
टीपीए प्रेसिडेंट सीए जे पी सराफ ने कहा कि नया आयकर कानून स्टेकहोल्डर्स के सुझावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य पुराने जटिल प्रावधानों को हटाकर एक सरल और व्यावहारिक कर प्रणाली लागू करना है।
टीपीए के मानद सचिव सीए डॉ अभय शर्मा ने बताया कि यह नया कानून करदाताओं को सहूलियत देने के लिए बनाया गया है।
2️⃣ फैमिली पेंशन और डिजिटल प्रूफ में राहत
✔ फैमिली पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। पहले यह 15,000 रुपये था।
✔ अब डिजिटल प्रूफ मान्य होंगे, जिससे नौकरीपेशा लोग अपने एम्प्लायर को डिजिटल निवेश प्रमाणपत्र दे सकेंगे।
3️⃣ TDS नियमों में बदलाव
✔ TDS रिटर्न फाइल नहीं करने पर अब ₹500 प्रतिदिन का पेनल्टी लगेगा, जबकि पहले ₹10,000 से ₹1 लाख तक का जुर्माना था।
✔ असेसमेंट अब AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित होंगे।
✔ बैंक खाते इनकम टैक्स से लिंक किए जाएंगे, जिससे रियल-टाइम जीएसटी फाइलिंग और आईटी रिटर्न प्रोसेसिंग आसान होगी।
4️⃣ टैक्स चोरी पर सख्ती
✔ 50 लाख रुपये से अधिक की टैक्स चोरी पर अब जेल का प्रावधान होगा।
✔ 200% तक की पेनल्टी लगेगी।
✔ 6 महीने की देरी पर व्यक्तिगत करदाताओं पर ₹25,000 तक की पेनल्टी, जबकि कंपनियों के लिए ₹5 लाख तक का दंड लगाया जा सकता है।
5️⃣ अन्य बड़े बदलाव
✔ CSR ट्रेनिंग पर खर्च का अब डिडक्शन नहीं मिलेगा।
✔ इनसाइडर ट्रेडिंग और बिजनेस फ्रॉड के खर्चों पर कर छूट नहीं मिलेगी।
✔ NBFCs को अब बैड डेब्ट का केवल 5% डिडक्शन मिलेगा, जबकि बैंकों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है।
✔ शहरी सीमा से लगी कृषि भूमि की बिक्री को अब “कैपिटल गेन” माना जाएगा और दूरी की गणना हवाई दूरी के आधार पर होगी।
📢 सेमिनार में शामिल प्रतिष्ठित सदस्य
इस अवसर पर सीए शैलेन्द्र सिंह सोलंकी, सीए प्रमोद तापड़िया, सीए अजय सामरिया, सीए सोम सिंघल, नीलेंदु दवे, सीए दीपक माहेश्वरी, सीए प्रणय गोयल, गोविंद गोयल, सीए अंशुल मंगल सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद थे।
कार्यक्रम का संचालन टीपीए के मानद सचिव सीए डॉ अभय शर्मा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन सीए विजय बंसल ने दिया।
📌 FAQ सेक्शन
Q1: नए इनकम टैक्स कानून 2025 में सबसे बड़ा बदलाव क्या है?
A: फैमिली पेंशन पर डिडक्शन बढ़ा, TDS नियम सख्त हुए, टैक्स चोरी पर 200% पेनल्टी और डिजिटल दस्तावेज मान्य होंगे।
Q2: TDS नियमों में क्या बदलाव हुआ है?
A: TDS रिटर्न देर से फाइल करने पर ₹500 प्रतिदिन पेनल्टी लगेगी, पहले यह अधिकतम ₹1 लाख तक होती थी।
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(Newso2.com के लिए विशेष रिपोर्ट) 🔹