इंदौर। एग्रीकल्चर महाविद्यालय इंदौर के डीन डॉ. भारत सिंह के विरुद्ध आंदोलन करने वाले छात्र नेता राहुल डांगी को उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर से राहत मिली है। न्यायालय ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा पारित छात्र के स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
डॉ. सिंह के विरुद्ध छात्र नेता राहुल डांगी ने आंदोलन करते हुए यह मांग की थी कि जब तक मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री द्वारा डीन के खिलाफ जारी जांच पूर्ण न हो, तब तक वे पद पर बने न रहें। इस आंदोलन के पश्चात डीन द्वारा विश्वविद्यालय को प्रतिवेदन भेजकर राहुल डांगी को इंदौर से ग्वालियर स्थानांतरित करने की अनुशंसा की गई थी।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रतिवेदन के आधार पर डांगी के स्थानांतरण का आदेश जारी कर दिया था, जिसे छात्र ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए उक्त आदेश पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जयेश गुरनानी ने पक्ष रखा।