इंदौर, 12 सितंबर 2024 (न्यूजओ2 डॉट कॉम)/7724038126। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी.पी. शर्मा के मार्गदर्शन में 14 सितंबर 2024 (शनिवार) को एक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, श्रम न्यायालय, परिवार न्यायालय, और तहसील न्यायालयों में किया जाएगा, जिसमें डॉ. अंबेडकर नगर, देपालपुर, सांवेर, और हातोद भी शामिल हैं।
इस लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिनमें आपराधिक, सिविल, मोटर दुर्घटना क्लेम, विद्युत, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, जलकर, भू-अर्जन, वैवाहिक और अन्य प्रकरण शामिल हैं। खासतौर पर विद्युत मामलों के लिए, घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर-घरेलू और 10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को विशेष छूट दी जाएगी।
जिला विधिक सहायता अधिकारी मिथिलेश डेहरिया के अनुसार, प्रीलिटिगेशन स्तर पर 30% और लिटिगेशन स्तर पर 20% छूट दी जाएगी। इसके अलावा, भुगतान में चूक होने पर ब्याज पर 100% छूट भी प्रदान की जाएगी।
उपभोक्ताओं को यह छूट प्राप्त करने के लिए निर्धारित छूट के बाद शेष राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा और किसी भी अन्य विद्युत बकाया राशि का भी भुगतान करना होगा। छूट केवल पहली बार विद्युत चोरी या अनधिकृत उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी, और सामान्य विद्युत बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।
जिला न्यायाधीश आसिफ अहमद अब्बासी ने पक्षकारों से अपील की है कि वे अपने मामलों को नेशनल लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें और उपलब्ध छूट का लाभ उठाएं।