Indore, 18 Feburary 2025: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे के निपटान के लिए तीन चरणों में ट्रायल की अनुमति दी है। प्रत्येक चरण में 10 मीट्रिक टन कचरा जलाया जाएगा, और इसके प्रभावों की रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपी जाएगी। यह ट्रायल पीथमपुर स्थित सुविधा केंद्र में आगामी 27 फरवरी, 4 मार्च, और 10 मार्च 2025 को आयोजित होगा। जबलपुर मुख्य खंडपीठ में युगल पीठ मुख्य न्यायधीश सुरेश कैथ और विवेक जैन की पीठ ने आज मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।
आपको बता दें हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई है जिसमें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मप्र सरकार और संबन्धित पक्षों से एक हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता चिन्मय मिश्र का दावा है कि स्थानीय समुदाय से परामर्श नहीं किया गया और कचरा निपटान से रेडिएशन का खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी कर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है, और मामले की सुनवाई 24 फरवरी 2025 को निर्धारित की है।
इस बीच, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि स्थानीय समुदाय को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक और सभाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है। अगली सुनवाई 27 मार्च 2025 को होगी, जिसमें ट्रायल की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।