भूमि के आकार के अनुसार लगेगा जुर्माना

इंदौर, 13 अप्रैल। इंदौर जिले में खेतों में नरवाई (फसल अवशेष) जलाने की घटनाओं पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर अब तक 77 प्रकरणों में पंचनामे बनाए गए हैं और जल्द ही संबंधित किसानों पर पर्यावरण क्षति के आधार पर जुर्माना लगाया जाएगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 2 एकड़ तक भूमि वाले किसानों पर ₹2,500, 2 से 5 एकड़ वाले पर ₹5,000 और 5 एकड़ से अधिक भूमि रखने वालों पर ₹15,000 का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। गेहूं की कटाई के बाद किसानों द्वारा नरवाई जलाना आम बात है, जिससे पर्यावरण और मिट्टी की गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ता है।

कृषि विभाग द्वारा किसानों को निरंतर प्रशिक्षण देकर वैकल्पिक प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। 5 से 16 अप्रैल तक प्रचार रथ के माध्यम से जिलेभर की पंचायतों में जागरूकता फैलाई जा रही है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे पर्यावरण की रक्षा में सहयोग करें और नरवाई न जलाएं।

By Neha Jain

नेहा जैन मध्यप्रदेश की जानी-मानी पत्रकार है। समाचार एजेंसी यूएनआई, हिंदुस्तान टाइम्स में लंबे समय सेवाएं दी है। सुश्री जैन इंदौर से प्रकाशित दैनिक पीपुल्स समाचार की संपादक रही है। इनकी कोविड-19 महामारी के दौरान की गई रिपोर्ट को देश और दुनिया ने सराहा। अपनी बेबाकी और तीखे सवालों के लिए वे विख्यात है। 

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