सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर हाई कोर्ट के आदेश को बताया ‘असामान्य’
इंदौर/ नई दिल्ली
24 जून 2024
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री र्विंद केजरीवाल की अपील पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यवाही को ‘असामान्य’ बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अंतिम आदेश पारित किए बिना जमानत पर अन्तरिम रोक लगाने का दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला असामान्य है। उल्लेखनीय है सीएम केजरीवाल शराब नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में जेल में हैं।
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु संघवी के तर्कों से सहमत होकर सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो किया वह असामान्य है। शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की युगल पीठ ने सोमवार को टिप्पणी की, “स्थगन के मामलों में फैसले सुरक्षित नहीं रखे जाते बल्कि मौके पर ही सुनाए जाते हैं। यहां जो हुआ वह असामान्य है।” हालांकि, उसने कहा कि वह अंतरिम रोक लगाने की वही गलती नहीं करेगा जो उच्च न्यायालय ने की थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 26 जून है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को आने के बाद वे उसे रिकार्ड पर ले सकते हैं। मंगलवार को हाई कोर्ट का आदेश आ सकता है।
ये है मामला
केजरीवाल को निचली अदालत ने गुरुवार को जमानत दे दी थी, जिसके बाद ईडी ने हाई कोर्ट में जमानत के खिलाफ अपील की थी। ईडी की अपील पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केजरीवाल की अन्तरिम जमानत पर रोक लगाकर फैसला सुरक्षित करते हुए 2-4 दिन में विस्तृत आदेश पारित करने का कहा था। इसके बाद केजरीवाल ने देश की सर्वोच्च अदालत में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपील की थी।