कलेक्टर द्वारा 04 बार के विरुद्ध कार्यवाही कर लाइसेंस सस्पेंड
टीडीएस, जिमखाना, डियाबलो का लाइसेंस 01 माह और पिंड बलूची का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित
इंदौर, 15 जून 2024
देर रात तक खुले रहने और नियमों का उल्लंघन करने पर इंदौर जिला प्रशासन ने चार बार के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए लाइसेन्स निलंबित कर दिये हैं। इनमें टीडीएस, जिमखाना, डियाबलो का लाइसेंस 01 माह और पिंड बलूची का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित किया है।
सहायक आयुक्त आबकारी मनीष खरे ने बताया है कि प्रथम तीन बार देर रात तक खुले रहने तथा चौथे बार द्वारा लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन करने पर चार बार के लाइसेंस सस्पेंड किये गए हैं। जिनमें डियाबलो बार देर रात 12:30 तक खुला रहने से वहां लड़ाई झगड़ा हुआ था, इसके पश्चात आबकारी और पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई थी। उल्लेखनीय है बीती 1 जून 2024 को newso2 ने ये प्रकाशित भी किया था कि आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए देर रात पब खुले हैं। पढ़ें खबर –
10000/- का जुर्माना भी लगाया
जिला प्रशासन के अनुसार टीडीएस(आर जे होटल्स) तथा सेंट्रल जिमखाना द्वारा 3 जून 2024 की रात्रि को ड्राई डे का उल्लंघन कर देर रात्रि तक बार संचालित किए जा रहे थे। जिस पर आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा कार्यवाही की गई थी । पिंड बलूची का निरीक्षण सहायक जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा दिनाँक 29 मई 2024 को किये जाने पर लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन पाया गया था। जनसम्पर्क से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन सभी के विरुद्ध प्रकरण सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे द्वारा कलेक्टर आशीष सिंह के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत किये गए थे । कलेक्टर द्वारा इनका निराकरण कर टीडीएस , सेंट्रल जिमखाना, और डियाबलो बार का लाइसेंस 01 माह के लिए तथा पिंड बलूची बार का लाइसेंस 15 दिवस के लिए निलंबित किया गया है । साथ ही टीडीएस , सेंट्रल जिमखाना तथा पिंड बलूची पर रु 10000/- का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया था। कलेक्टर आशीष सिंह ने साफ़ कहा है कि कि जो बार लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करेंगे या देर रात्रि तक संचालित होंगे उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।