पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, 5 इंफ्लुएंसर्स सहित 10 लोगों को हिरासत में लिया

इंदौर, 28 सितंबर 2026। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 से पहले सड़क चौड़ीकरण के दौरान धार्मिक स्थल के हिस्से को हटाने को लेकर चल रहे विवाद में हाईकोर्ट से बड़ा अपडेट सामने आया है। इंदौर हाईकोर्ट ने संबंधित मामले में दायर अपील याचिका को शर्तों के साथ निराकृत कर दिया है।

अधिवक्ता अशहर वारसी के मुताबिक, कोर्ट ने इस शर्त के साथ अपील डिस्पोज कर दी है कि धार्मिक स्थल का सिर्फ तीन फीट हिस्सा ही हटाया जाएगा। उनके मुताबिक, इससे पहले उज्जैन नगर निगम और धार्मिक स्थल कमेटी के बीच समझौता हो चुका है। इसी समझौते के तहत हटाए जा रहे हिस्से के बदले एफएआर और टीडीआर दिए जाने की बात कही गई है।

मामले की पृष्ठभूमि में सिंहस्थ 2028 को देखते हुए उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के लिए मार्ग में आने वाले निर्माणों को हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई शामिल है। इसी कार्रवाई के दौरान एक धार्मिक स्थल के हिस्से को हटाने को लेकर विवाद सामने आया था।

इस मामले में एक पक्ष ने पहले हाईकोर्ट का रुख किया था। प्रारंभिक याचिका खारिज होने के बाद संबंधित पक्ष ने अपील दायर की। अब अपील को कोर्ट ने तय शर्तों और पक्षों के बीच बनी सहमति के संदर्भ में निराकृत कर दिया है।

उधर, उज्जैन पुलिस के मुताबिक, मामले से जुड़े घटनाक्रम में अशांति फैलाने और उपद्रव के आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई हैं और 5 इंफ्लुएंसर्स सहित 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है।