इंदौर, 05 अगस्त 2024:

कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बगैर अनुमति के संचालित एसिड, फिनाइल और अन्य खतरनाक रसायन की फैक्ट्री को सील कर दिया है। एसडीएम राऊ विनोद राठौर ने बताया कि राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी उन्नत शोध संस्थान (आर आर कैट) के पास स्थित ग्राम सुखनिवास की निजी भूमि पर विष्णु पिता किशन द्वारा बिना अनुमति के एसिड बॉटलिंग और रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था। फैक्ट्री स्वप्निल इंडस्ट्रीज़ और प्रांजल हाइजीन फर्म के नाम से चल रही थी।

फैक्ट्री में लगभग 8 से 10 हजार लीटर एसिड, 500 लीटर फिनाइल और अन्य खतरनाक रसायन पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम राऊ के साथ तहसीलदार राऊ, मप्र प्रदूषण बोर्ड के कनिष्ठ वैज्ञानिक, राजस्व निरीक्षक, पटवारी आदि मौजूद थे। मौके पर मिली सामग्री को जप्त करके फैक्ट्री मालिक के सुपर्दगी में दिया गया, जिसे सुरक्षित तरीके से हटवाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1952 के तहत राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी उन्नत शोध संस्थान (आर आर कैट) के आसपास इस तरह की गतिविधियां संचालित करना प्रतिबंधित है।

By Jitendra Singh Yadav

जितेंद्र सिंह यादव वरिष्ठ पत्रकार, आरटीआई कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक 15+ वर्षों का पत्रकारिता अनुभव, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) से जुड़े। स्वतंत्र विश्लेषक, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर गहरी पकड़। Save Journalism Foundation व इंदौर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के संस्थापक। Indore Varta यूट्यूब चैनल और NewsO2.com से जुड़े। 📌 निष्पक्ष पत्रकारिता व सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित।