लोकसभा निर्वाचन-2024

मतगणना केन्द्र की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मोबाईल, सेल्युलर, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट का उपयोग प्रतिबंधित

मतगणना स्थल के भीतर किसी भी प्रकार के फोटो, विडियोग्राफी पर भी रहेगा प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

इंदौर

इन्दौर जिले में लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान 04 जून 2024 को मतगणना के दौरान मतगणना की गोपनीयता बनाये रखने के लिए मतगणना स्थल के भीतर कोई भी व्यक्त्ति किसी प्रकार की फोटो, विडियोग्राफी नहीं कर सकेंगे। साथ ही मतगणना केन्द्र की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मोबाईल, सेल्युलर, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट का उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा।


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। उपर्युक्त प्रतिबन्ध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। यह प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जायेगा।