मद्रास हाई कोर्ट ने गैर हिंदुओं को मंदिर जाने से रोकते हुए कहा- यह पिकनिक स्पॉट नहीं
मद्रास हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि गैर हिंदुओं को मंदिर में कोडीमारम (ध्वज स्तम्भ) से आगे प्रवेश नहीं दिया जाये। कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। इसी तरह अन्य लोगों को भी अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। धर्म के रीति रिवाजों और प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। अन्य धर्म के लोगों को मंदिर का आर्किटेक्चर देखने और समझने की सहूलियत होगी लेकिन कोडीमारम से आगे जाने की जरूरत नहीं है।
बीबीसी की खबर के मुताबिक हाई कोर्ट की मदुरै बेंच की जस्टिस एस श्रीमती ने डी सेंथिलकुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। याचिका में मांग की गई थी कि अरुलमिगु पलानी धनदायुथापानी स्वामी मंदिर में केवल हिंदुओं को जाने की अनुमति दी जाये और मंदिर के द्वार पर एक बोर्ड भी लगाया जाये।
जस्टिस एस श्रीमती ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा, ‘ तमिलनाडु सरकार के हिन्दू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ये सुनिश्चित करे कि गैर हिन्दू लोग एक बिन्दु के बाद मंदिर में आगे न जाये। कोर्ट ने ये भी कहा यदि गैर हिन्दू मंदिर में जाना चाहता है तो उसे एक अंडरटेकिंग लेनी होगी जिसमें वो ये कहे कि उसे उस देवी- देवता में आस्था है, जिस मंदिर में वे जाना चाह रहे हैं और वे हिन्दू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करेंगे। बिना इस अंडरटेकिंग के किसी भी गैर हिन्दू को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा।