आदर्श आचरण संहिता लागू होने से संपत्ति विरूपण प्रभावशील
शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, बैनर हटना शुरू,
इंदौर 09 अक्टूबर 2023
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव-2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। संहिता के प्रभावशील होते ही संपत्ति विरूपण को हटाने का काम शुरू हो गया है। इंदौर जिला प्रशासन जिले में शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों एवं विभिन्न मार्गों से फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर एवं झंडों को हटाने के काम में जुट गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन डॉ. इलैयाराजा टी ने सभी संबंधितों से आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी रूप से पालन की अपील की हैं। उन्होंने अधिकारियों को अपने क्षेत्र से संपत्ति विरूपण हटाने की कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
संपत्ति विरूपण पर होगी एफआईआर
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने आम नागरिकों से अपील की है कोई भी व्यक्ति संपत्ति विरूपित करने का कार्य नही करें। संपत्ति विरूपण करने पर संबंधित के विरूद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तथा जुर्माना व दंडात्मक कार्यवाही भी की जायेगी। शासकीय अमले को निर्देशित किया गया है कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। शासकीय संपत्तियों को किसी भी प्रकार से विरूपित नहीं किया जाए, वहीं निजी संपत्ति पर भी बिना भवन स्वामी की अनुमति के कोई बैनर, पोस्टर या दीवार लेखन नहीं किया जा सकता।
कलेक्टर के निर्देश -शासकीय संस्थाओं में प्रचार सामग्री न दिखाई दे
इस संबंध में सोमवार को यहां शासकीय विभागों के अधीक्षकों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश दिये गये। बैठक में अपर आयुक्त सिद्धार्थ जैन और डिप्टी कलेक्टर सी.एस. धार्वे भी मौजूद थे। बैठक में संपत्ति विरूपण के संबंध में जानकारी दी गई और कहा गया कि सभी कार्यालयों और शासकीय संस्थाओं में किसी भी प्रकार का संपत्ति विरूपण नहीं हो और प्रचार सामग्री भी नहीं दिखायी दे। यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन करें।