ईडी ने पीपुल्स ग्रुप की 230 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
इंदौर/ भोपाल
धनशोधन जांच के तहत भोपाल स्थित पीपुल्स समूह की करीब 230 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को कुर्क किया गया है, जिनमें स्कूल, कॉलेज, पेपर मिल और अन्य इमारतें शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पीटीआई की खबर के मुताबिक ईडी का मामला कंपनी कानून, 2013 की विभिन्न धाराओं के तहत सुरेश नारायण विजयवर्गीय, दिवंगत राम विलास विजयवर्गीय, पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा दायर तीन आरोपपत्रों पर आधारित है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, कुर्क की गई संपत्तियां भूमि, भवन, मशीनरी, कॉलेज, स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र, पेपर मिल, न्यूजप्रिंट मशीनरी आदि के रूप में हैं। बयान के अनुसार ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 230.4 करोड़ रुपये है।
ईडी का आरोप है कि उसकी जांच में पाया गया कि विजयवर्गीय ने संदिग्ध तरीकों से एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) से मिले धन का उपयोग करके स्वयं को और अपने नियंत्रण वाली संस्थाओं को समृद्ध किया, जिससे तीन कंपनियों (पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड) के अंशधारकों के हितों को नुकसान पहुंचा।
बयान के अनुसार पीपुल्स समूह की तीन कंपनियों में 2000 से 2011 के बीच 494 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था। वह राशि ब्याज मुक्त (या मामूली ब्याज) ‘ऋण’ एवं अन्य तरीके से एस एन विजयवर्गीय और उनके नियंत्रण वाली इकाइयों को भेज दी गई जिसके तहत अपराध से 594.65 करोड़ रुपये की आय हुई।