नाबालिग से गैंग रेपIndore police arrested rape accused

नाबालिग से कई बार गैंग रेप कर उसे किया गर्भवती

पिता और मौसी ने पैसे लेकर कई बार आरोपियों को पीड़िता के पास भेजा  

विरोध करने पर मौसी ने गरम तेल से जलाया

इंदौर

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मध्य प्रदेश के इंदौर के गौतमपुरा में एक नाबालिग से कई बार गैंग रेप के मामले में शून्य पर कायमी दर्ज हुई है। 17 वर्षीय बालिका ने अपने पिता और मौसी तथा अन्य 2 के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने पुलिस को दर्ज अपनी शिकायत में बताया कि उसके पिता और मौसी पैसे लेकर बाहरी व्यक्तियों से उसका रेप करवाते थे। जिससे वह गर्भवती हो गई, विरोध करने पर उसे प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस ने 16 अप्रैल 2024 को गैंग रेप सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।

इन धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने नाबालिग के पिता, मौसी और अन्य दो के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म), 376(2)n, 376(d) (एक महिला के साथ बार-बार रेप करना)- गैंग रेप, 342 (व्यक्ति को गलत तरीके से प्रतिबंधित करना),  323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 34 (जब व्यक्तियों का एक समूह समान उद्देश्य से एक अपराध करता है, तो उसमें से प्रत्येक आपराधिक कृत्य के लिए जिम्मेदार होता है) में केस दर्ज किया है।

यह है मामला

पीड़िता ने बताया कि घटना 2 सितंबर 2023 की है। उसकी मौसी नागदा में रहती हैं। पिता उसे अपने साथ नागदा मौसी के घर ले गए। वहाँ दोनों ने दो व्यक्तियों से पैसे लिए और मुझे पास के कच्चे मकान में जबरन उन लोगों के साथ भेजा और बाहर से दरबाजा बंद कर दिया तथा उन दोनो व्यक्तियों ने जबरन मेरे साथ बारी-बारी से शारीरिक संबंध बनाये ।  उसके बाद कई बार मेरे पिता एंव मौसी ने उन दोनों लोगों से रूपये लेकर मुझे जबरन कमरे में भेजा, जहां उन्होने मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाये, जिससे मैं गर्भवती हो गई । मैने विरोध किया तो मेरी मौसी ने मारपीट कर गरम तेल मेरे उल्टे पैर पर डाल दिया था, जिसके कारण मेरा उल्टा पैर जल गया तथा मेरे पिता ने किसी को बताने से मना किया ।

शून्य पर कायमी, केस कानवन स्थान्तरित

शून्य पर कायमी, केस स्थान्तरित

गौतमपुरा थाना प्रभारी संगीता सोलंकी ने बताया कि नाबालिग वर्तमान में नागदा के एक गाँव में अपने पिता के साथ रहती है। वह वहाँ से भागकर इंदौर अपने दादा दादी के पास आई है। घटनास्थल नागदा का एक गाँव है, लिहाजा हमने बच्ची की शिकायत पर शून्य पर कायमी कर ली है। हम प्रकरण संबन्धित घटना थाना क्षेत्र स्थान्तरित कर रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता और मौसी लोगों से पैसे लेकर उसका रेप करवाते थे। आरोपित मुंह पर कपड़ा बांध कर आते थे। उसकी माँ की कुछ साल पहले पिता जलाकर हत्या कर चुका है। पिता माँ की हत्या के जुर्म में कुछ समय जेल भी रहकर आया है। चूंकि बच्ची की स्थिति देखकर 6 महीने से अधिक का गर्भ लग रहा है, लिहाजा गर्भपात नहीं किया जा सकता है।  बाकी डॉक्टर बेहतर तरीके से परीक्षण करके बता सकते हैं।

By Neha Jain

नेहा जैन मध्यप्रदेश की जानी-मानी पत्रकार है। समाचार एजेंसी यूएनआई, हिंदुस्तान टाइम्स में लंबे समय सेवाएं दी है। सुश्री जैन इंदौर से प्रकाशित दैनिक पीपुल्स समाचार की संपादक रही है। इनकी कोविड-19 महामारी के दौरान की गई रिपोर्ट को देश और दुनिया ने सराहा। अपनी बेबाकी और तीखे सवालों के लिए वे विख्यात है।