उपभोक्ता आयोग का निर्णय: बीमा कंपनी को क्लेम राशि चुकाने का आदेश
इंदौर, 24 जुलाई 2025: उपभोक्ता आयोग इंदौर ने एक मामले में बीमा कंपनी को ₹2,49,581 की क्लेम राशि 6% वार्षिक ब्याज सहित 45 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही ₹5000 मानसिक क्षतिपूर्ति तथा ₹5000 वाद व्यय के रूप में अतिरिक्त भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मामले में उपभोक्ता सुरेश कुमार जैन को हृदय संबंधी समस्या के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहाँ हार्ट में स्टेंट डाला गया। पीड़ित के पास ओरिएंटल इंश्योरेंस से मेडिक्लेम पॉलिसी थी, परंतु बीमा कंपनी ने क्लेम यह कहते हुए खारिज कर दिया कि संबंधित बीमारियाँ — उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापा — पॉलिसी के अनुसार “प्री-existing” हैं और चार वर्षों के बाद ही कवर की जाती हैं।
पीड़ित सुरेश कुमार जैन ने ग्राहक पंचायत के माध्यम से कंज़्यूमर कोर्ट में केस दायर किया। जैन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुहास पुंडलिक की ओर से तर्क दिया गया कि उक्त बीमारियाँ सामान्य जीवनशैली से जुड़ी हुई हैं और इन्हें आधार बनाकर क्लेम अस्वीकृत किया जाना सेवा में कमी की श्रेणी में आता है। उपभोक्ता आयोग ने प्रस्तुत तथ्यों एवं तर्कों के आधार पर बीमा कंपनी का पक्ष अस्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की। जैन ने ग्राहक पंचायत को धन्यवाद ज्ञापित किया है।
