जी+3 इमारतों को 15 दिन में व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश
इंदौर, 22 मार्च (न्यूजओ2) इंदौर में फायर सेफ्टी को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जी+3 एवं उससे अधिक ऊंचाई वाली सभी बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं 15 दिनों के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल सहित राजस्व अधिकारियों, नगर निगम के अधिकारियों, फील्ड बिल्डिंग ऑफिसर्स और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स ने भाग लिया। निर्णय लिया गया कि निर्धारित समय सीमा में फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं करने वाले भवनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के अनुसार एसडीएम के नेतृत्व में गठित दलों द्वारा 23 मार्च से ही शहर में फायर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण शुरू किया जाएगा। साथ ही रैंडम जांच भी की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इमारतों में अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकासी मार्ग (एग्जिट) और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध और कार्यशील हैं।
बैठक में यह भी सामने आया कि कई भवनों में निर्माण के बाद अवैध या अतिरिक्त निर्माण किए गए हैं, जो बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन हैं। ऐसे मामलों में नोटिस जारी कर सुधार कार्य करवाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर अवैध हिस्सों को हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी।
कलेक्टर वर्मा ने निर्देश दिए कि सभी पात्र भवनों में फायर सेफ्टी उपकरणों की अनिवार्य जांच की जाए और उन्हें कार्यशील स्थिति में रखा जाए। प्रत्येक भवन में आपातकालीन निकासी मार्ग स्पष्ट, अवरोध मुक्त और चिन्हित होना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाले भवनों के खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण सहित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को फायर सेफ्टी मानकों के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
